सांईटिस्ट कॉलोनी वार्ड न. 15 पर वाहनों की आवाजाही के सम्बन्ध में आदेश
सोलन। अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी सोलन ज़फर इकबाल ने सांईटिस्ट काॅलोनी वार्ड न. 15 के रोड़ के मुरम्मत के दृष्टिगत वाहनों की आवाजाही के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार साइंटिस्ट कॉलोनी, वार्ड न. 15 के रोड़ पर 22 से 29 दिसम्बर, 2022 तक मुरम्मत का कार्य होगा जिसके कारण वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबन्ध रहेगा।
उक्त आदेश आपातकालीन सेवाऐं, अग्निशमन, एवुलैन्स व रोगीयों के वाहनों पर लागू नही होंगे।
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