मतदान क्षेत्रों में 48 घंटे पूर्व से ही शराब बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा
हमीरपुर । जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि जिला हमीरपुर की विभिन्न पंचायतों में 10 अगस्त को होने वाले उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-आर के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार मतदान क्षेत्रों में मतदान/मतगणना के दिन 48 घंटे पूर्व से ही शराब बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि उल्लघंना करने वाले के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.