पी.एम. कुसुम योजना का लाभ उठाने के लिए नामित सरकारी विभाग के माध्यम से ही करें आवेदन

शिमला। कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत सौर पम्पों से सिंचाई के लिए व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर मशीनरी लगाने के लिए लघु सीमांत वर्ग के किसानों को 85 प्रतिशत की सहायता तथा मध्यम व बड़े वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान है।
प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय के संज्ञान में यह आया है कि कुछ फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप्लीकेशन प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के नाम पर किसानों से सोलर पम्प लगाने के लिए  आॅनलाइन आवेदन पत्र भरने और पंजीकरण शुल्क तथा पम्प की कीमत का आॅनलाइन भुगतान करने को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से निराधार है और आवेदकों तथा जन-साधारण से ऐसी फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप्लीकेशन पर क्लिक न करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह फर्जी वेबसाइट जन-साधारण से धोखाधड़ी कर उनके पैसे व आवश्यक जानकारी जुटा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पी.एम. कुसुम योजना सरकार द्वारा केवल प्रदेश के नामित सरकारी विभाग के माध्यम से ही कार्यान्वित की जा रही है तथा लाभार्थी किसान को मनोनीत सरकारी विभाग को ही अपना हिस्सा जमा करवाना होता है। उन्होंने कहा कि नामित विभागों के बारे में तथा अन्य आवश्यक जानकारी जैसे कि भागीदारी के लिए पात्रता व कार्यान्वयन प्रक्रिया इत्यादि के बारे में अधिकारिक जानकारी एम.एन.आर.ई. की वेबसाइट  www.mnre.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नम्बर-1800-180-3333 पर सम्पर्क करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर भी इस योजना से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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