‘वन वे’ यातायात के सम्बन्ध में आदेश
सोलन। जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने सोलन जिला के नालागढ़ उमपण्डल में राष्ट्रीय राजमार्ग-105 पर कालका चौक नालागढ़ से टोल बैरियर बद्दी तथा पुलिस अधीक्षक बद्दी कार्यालय से टोल बैरियर बद्दी वाया सनसिटी मार्ग तक के क्षेत्र को भारी वाहनों के लिए वन वे ट्रेफिक मार्ग घोषित किया है। यह आदेश सांय 5.00 बजे सांय 7.30 बजे तक लागू रहेंगे।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत जारी किए गए हैं।
विद्यालय की बसें, शैक्षणिक संस्थानों की बसें, रूट के अनुसार चलने वाली बसें, आवश्यक सेवाओं के लिए तैनात वाहन, रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
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