शिमला में पटाखे चलाने का समय निर्धारित – अनुपम कश्यप
शिमला
जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने आदेश जारी करते हुए बताया कि दिवाली त्योहार के दौरान पटाखे चलाने और उपयोग करने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक तय किया गया है और इस दौरान केवल हरित पटाखों के उपयोग की ही अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि जिन शहरों व कस्बों में वायु की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएं और दिवाली, छठ, नव वर्ष व क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने और इस्तेमाल करने का समय दो घंटे तक सीमित रखा गया है। यह निर्देश (2019) 13 एससीसी 523 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर है। उन्होंने बताया कि दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरुपुरब पर प्रातः 4 से 5 बजे व रात 9 से 10 बजे तक, क्रिसमस ईव पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक तथा नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि जिन शहरों व कस्बों में वायु की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएं और दिवाली, छठ, नव वर्ष व क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने और इस्तेमाल करने का समय दो घंटे तक सीमित रखा गया है। यह निर्देश (2019) 13 एससीसी 523 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर है। उन्होंने बताया कि दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरुपुरब पर प्रातः 4 से 5 बजे व रात 9 से 10 बजे तक, क्रिसमस ईव पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक तथा नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि आदेशों के उल्लंघन करने वाले के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के अलावा बीएनएस 2023 की धारा 223 और लागू अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस आदेश का अनुपालन पुलिस अधीक्षक शिमला तथा शिमला जिले के सभी उपमंडल दण्डाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
इस आदेश का अनुपालन पुलिस अधीक्षक शिमला तथा शिमला जिले के सभी उपमंडल दण्डाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.