मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूचियाँ 13 अगस्त तक जनसाधारण के निरीक्षण के लिए उपलब्ध

शिमला
 
18 अगस्त तक प्रस्तुत कर सकते हैं आपत्ति/सुझाव
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला शिमला के समस्त आठों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात 60-चौपाल, 61-ठियोग, 62-कसुम्पटी, 63-शिमला, 64-शिमला ग्रामीण, 65-जुब्बल-कोटखाई, 66-रामपुर (अ०जा०) और 67-रोहडू (अ०जा०), जो कि 4-शिमला (अ०जा०), संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट है, के मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूचियाँ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के प्रावधानानुसार तैयार की गई है, जिनकी एक प्रति कार्यालय समय के दौरान उपायुक्त कार्यालय व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप-मण्डलीय अधिकारी (ना०), चौपाल, ठियोग, कसुम्पटी, शिमला, शिमला ग्रामीण, जुब्बल कोटखाई, रामपुर और रोहड़ू व जिला शिमला के समस्त उपमंडलीय निर्वाचन के कार्यालयों में 07 अगस्त, 2025 से 13 अगस्त, 2025 तक जनसाधारण के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने कहा कि यदि उपरोक्त प्रस्तावित मतदान केन्द्रों की सूचियों की स्थापना तथा समायोजन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति/सुझाव हो तो अधोहस्ताक्षरी अथवा संबन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप-मण्डल अधिकारी (ना०) चौपाल, ठियोग, कसुम्पटी, शिमला, शिमला ग्रामीण, जुब्बल-कोटखाई, रामपुर और रोहडू के कार्यालय में 18 अगस्त, 2025 तक प्रस्तुत किए जा सकते है। जनसाधारण से प्राप्त आपत्तियों व सुझावों का निपटारा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 26 अगस्त, 2025 तक किया जाएगा।

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