प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान 26 जनवरी 2022 तक बंद

चिकित्सा तथा नर्सिंग संस्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन के साथ रहेंगे खोलें

शिमला। राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत सभी शिक्षण संस्थानों को 26 जनवरी 2022 तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं ।
यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 24 एवं 22 2(h) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार प्रदेश में सभी प्रकार के निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे जिनमें स्कूल, कॉलेज विश्वविद्यालय अकादमिक संस्थान, इंजीनियरिंग एवं बहुतकनीकी संस्थान, आईटीआई कोचिंग संस्थान सम्मिलित हैं 26 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे । प्रदेश में चिकित्सा तथा नर्सिंग संस्थान खुले रहेंगे और इनमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित बनाना होगा।
इन आदेशों की अनुपालना न करने तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
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