राशन कार्ड डाटाबेस के लिए दिव्यांग जन यहां दे जानकारी

सोलन। प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्ड डाटाबेस में राज्य के दिव्यांग जन की जानकारी की प्रविष्टि करने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियन्त्रक नरेन्द्र कुमार धीमान ने आज यहां दी।
उन्होंने कहा कि इसके लिए दिव्यांग लाभार्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपनी उचित मूल्य की दुकान में जमा करवाना होगा।
नरेन्द्र कुमार धीमान ने कहा कि लाभार्थी को अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र की पिछली तरफ अपना राशन कार्ड नम्बर, आधार नम्बर व मोबाईल नम्बर अंकित करना अनिवार्य है।
उन्होंने सोलन जिला के दिव्यांग राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वह अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र में उपरोक्त जानकारी अंकित कर इसे सम्बन्धित उचित मूल्य की दुकान या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सम्बन्धित निरीक्षक के कार्यालय में शीघ्र जमा करवाएं ताकि राशन कार्ड डाटाबेस में इस जानकारी को दर्ज कर अद्यतन किया जा सके।
जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियन्त्रक ने कहा कि इस सम्बन्ध मंे अधिक जानकारी सम्बन्धित खाद्य, नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के कार्यालय या विभागीय टोल फ्री नम्बर-1967 अथवा जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियन्त्रक सोलन के कार्यालय से दूरभाष नम्बर 01792-224114 पर भी प्राप्त की जा सकती है।
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