मतदान अवधि के दौरान मादक पदार्थों को बेचने व वितरित करने पर रहेगी पाबंदी
नाहन । जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया कि जिला के विकास खण्ड पांवटा साहिब में ग्राम पंचायत बद्रीपूर में प्रधान पद के लिए, ग्राम पंचायत मुगलावाला करतारपूर में उप-प्रधान पद के लिए तथा विकास खण्ड राजगढ़ की ग्राम पंचायत थैना बसोत्री में प्रधान पद के लिए उप-चुनाव 10 अगस्त 2022 को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जाना निश्चित किया गया है।
उन्होंने इस सम्बन्ध में आदेश जारी करते हुए बताया कि इन ग्राम पंचायतों के लिए कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ मतदान क्षेत्र के भीतर, उस मतदान क्षेत्र में, किसी चुनाव में मतदान की समाप्ति के लिए नियत घण्टे के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान मतगणना सम्पन्न होने तक किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में बेचने, देने या वितरित नहीं करेगा।
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