धर्मशाला उप-मण्डल में पटाखें बेचने और खरीदने के लिए स्थान चिन्ह्ति

धर्मशाला। उपमण्डलाधिकारी (नागरिक), डॉ. हरीश गज्जू ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक सम्पत्ति और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए आम जनता की सुविधा हेतु दीवाली त्योहार के दौरान लाईसेंस और अनुमति धारकों द्वारा पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्ह्ति किए हैं। उन्होंने बताया कि कचहरी अड्डा, डिपो बाजार, सिविल बाजार और आस-पास के क्षेत्रों के लिए मिनी सचिवालय धर्मशाला के मेन गेट के नजदीक भू-तल, मेन बाजार, कोतवाली बाजार, केंट एरिया, बृज लाल रोड़, गुरूद्वारा रोड़, खनियारा रोड़, पुराना चड़ी रोड़, खड़ा डण्डा रोड़ और आस-पास के क्षेत्रों के लिए सामुदायिक भवन कोतवाली बाजार धर्मशाला, मैक्लोड़गंज और इसके आस-पास के क्षेत्रों के लिए भागसू नाग रोड़ मैक्लोड़गंज सब्जी मण्डी का खुला स्थान, दाड़ी और इसके आस-पास के क्षेत्रों के लिए दाड़ी मेला ग्राउंड में प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक पटाखों की बिक्री की जा सकती है। दीवाली के दौरान रात आठ बजे से रात 10 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी।
उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री करने के इच्छुक लोग 2 नवम्बर, 2021 तक उपमण्डलाधिकारी कार्यालय में अनुमति ले सकेंगे। इसके पश्चात किसी को भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.