आवश्यक आदेश जारी

सोलन।

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत नदी-नालों एवं खड्डों इत्यादि के किनारे न जाने बारे आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सोलन ज़िला की सीमा में अश्वनी खड्ड में, खड्ड के दोनों किनारों पर तथा इसके आस-पास के स्थानों और सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा में गिरीपुल पर गिरी नदी के किनारे स्थित शनि मंदिर के समीप एवं आस-पास के क्षेत्र में सभी प्रकार की अनाधिकृत पर्यटन और व्यवसायिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इन आदेशों के अनुसार अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने तथा इनके किनारों पर पिकनिक मनाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मानसून के मौसम में भारी वर्षा के कारण नदी, नालों के किनारे जाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अधिकतर मौकों पर पर्यटक नदी एवं खड्डों में नहाने के लिए चले जाते हैं। ऐसे में नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने के कारण पर्यटकों के जीवन को खतरा पैदा हो सकता है।
आदेशों के अनुसार स्थानीय पुलिस ज़िला पर्यटन अधिकारी के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित कर इन निर्देशों को अक्षरशः लागू करेगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले दो माह तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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