भोटा और साथ लगती पंचायतों के लोगों को बताया टीसीपी एक्ट

हमीरपुर। नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय हमीरपुर ने भोटा योजना क्षेत्र में शामिल नगर पंचायत कोटा, ग्राम पंचायत टिक्कर डिढवीं, पटेड़ा, मोरसू सुल्तानी, अघार और सौर के जनप्रतिनिधियों तथा आम लोगों के लिए वीरवार को भोटा में एक जागरुकता शिविर आयोजित किया।
इस शिविर में लोगों को नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम-1977, नियमों-2014 के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम की धारा 16-सी और रेरा के विभिन्न प्रावधानों से लोगों को विशेष रूप से अवगत करवाया गया। शिविर के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंदर सिंह ने बताया कि जो लोग शहरी क्षेत्र भोटा में जमीन खरीदकर कोई विकासात्मक गतिविधि करना चाहते हैं उन्हें नगर पंचायत भोटा से योजना अनुमति लेनी होगी। जबकि, क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के बाशिंदों को नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय हमीरपुर से योजना अनुमति लेना अनिवार्य है।
नगर एवं ग्राम योजनाकार ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए विभाग ने ऑनलाइन योजना स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान किया है। लोग घर बैठे ही वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हंै। उन्हें विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शिविर के दौरान अन्य अधिकारियों ने भी लोगों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की।
इस अवसर पर तहसीलदार बीना ठाकुर, योजना अधिकारी जगदीप सिंह, प्रारूपकार रवि किशोर, कनिष्ठ अभियंता कश्मीर सिंह, अन्य विभागों के अधिकारी, नगर पंचायत भोटा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, सचिव, क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।
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